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क़ुरबानी चढ़ाने का मक़ाम
रब ने मूसा से कहा, “हारून, उसके बेटों और तमाम इसराईलियों को हिदायत देना 3-4 कि जो भी इसराईली अपनी गाय या भेड़-बकरी मुलाक़ात के ख़ैमे के दरवाज़े पर रब को क़ुरबानी के तौर पर पेश न करे बल्कि ख़ैमागाह के अंदर या बाहर किसी और जगह पर ज़बह करे वह ख़ून बहाने का क़ुसूरवार ठहरेगा। उसने ख़ून बहाया है, और लाज़िम है कि उसे उस की क़ौम में से मिटाया जाए। इस हिदायत का मक़सद यह है कि इसराईली अब से अपनी क़ुरबानियाँ खुले मैदान में ज़बह न करें बल्कि रब को पेश करें। वह अपने जानवरों को मुलाक़ात के ख़ैमे के दरवाज़े पर इमाम के पास लाकर उन्हें रब को सलामती की क़ुरबानी के तौर पर पेश करें। इमाम उनका ख़ून मुलाक़ात के ख़ैमे के दरवाज़े पर की क़ुरबानगाह पर छिड़के और उनकी चरबी उस पर जला दे। ऐसी क़ुरबानी की ख़ुशबू रब को पसंद है। अब से इसराईली अपनी क़ुरबानियाँ उन बकरों के देवताओं को पेश न करें जिनकी पैरवी करके उन्होंने ज़िना किया है। यह उनके लिए और उनके बाद आनेवाली नसलों के लिए एक दायमी उसूल है।
लाज़िम है कि हर इसराईली और तुम्हारे दरमियान रहनेवाला परदेसी अपनी भस्म होनेवाली क़ुरबानी या कोई और क़ुरबानी मुलाक़ात के ख़ैमे के दरवाज़े पर लाकर रब को पेश करे। वरना उसे उस की क़ौम में से मिटाया जाएगा।
ख़ून खाना मना है
10 ख़ून खाना बिलकुल मना है। जो भी इसराईली या तुम्हारे दरमियान रहनेवाला परदेसी ख़ून खाए मैं उसके ख़िलाफ़ हो जाऊँगा और उसे उस की क़ौम में से मिटा डालूँगा। 11 क्योंकि हर मख़लूक़ के ख़ून में उस की जान है। मैंने उसे तुम्हें दे दिया है ताकि वह क़ुरबानगाह पर तुम्हारा कफ़्फ़ारा दे। क्योंकि ख़ून ही उस जान के ज़रीए जो उसमें है तुम्हारा कफ़्फ़ारा देता है। 12 इसलिए मैं कहता हूँ कि न कोई इसराईली न कोई परदेसी ख़ून खाए।
13 अगर कोई भी इसराईली या परदेसी किसी जानवर या परिंदे का शिकार करके पकड़े जिसे खाने की इजाज़त है तो वह उसे ज़बह करने के बाद उसका पूरा ख़ून ज़मीन पर बहने दे और ख़ून पर मिट्टी डाले। 14 क्योंकि हर मख़लूक़ का ख़ून उस की जान है। इसलिए मैंने इसराईलियों को कहा है कि किसी भी मख़लूक़ का ख़ून न खाओ। हर मख़लूक़ का ख़ून उस की जान है, और जो भी उसे खाए उसे क़ौम में से मिटा देना है।
15 अगर कोई भी इसराईली या परदेसी ऐसे जानवर का गोश्त खाए जो फ़ितरी तौर पर मर गया या जिसे जंगली जानवरों ने फाड़ डाला हो तो वह अपने कपड़े धोकर नहा ले। वह शाम तक नापाक रहेगा। 16 जो ऐसा नहीं करता उसे अपने क़ुसूर की सज़ा भुगतनी पड़ेगी।”